
सूरत (योगेश मिश्रा) शहर की टेक्सटाईल मार्केट से माल उधार खरीदी कर पेमेंट न चुकाने व धोखाधड़ी करने के केस में आरोपी दलाल व कपड़ा व्यापारियों की जमानत याचिका कोर्ट ने नामंजूर कर दी है।मामले के अनुसार गोडादरा स्थित राज टेक्सटाईल मार्केट में ओम क्रिएशन के नाम से व्यापार करने वाले विकास अग्रवाल से मगोब अभिषेक रेजीडेंसी में रहने वाले कपड़ा दलाल भरत बृजगोपाल दरक ने संपर्क किया था।भरत दरक ने विकास अग्रवाल को विश्वास में लेकर अच्छा मुनाफा दिलाने का लालच देकर कपड़ा व्यापारी महावीरसिंह,अभयसिंह चौहान,वशिष्ठ इंद्रमणि उपाध्याय,प्रेमसुख स्वामी उर्फ बाबूलाल स्वामी जगदीश प्रसाद स्वामी के साथ मुलाकात करवाई थी।उपरोक्त व्यापारियों ने विकास अग्रवाल से 5.31लाख का कपड़ा उधार खरीदी कर भुगतान नही किया था।जिसकी विकास अग्रवाल ने गोडादरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।पुलिस ने दलाल समेत व्यापारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दलाल व व्यापारियों को गिरफ्तार किया था।
ज्युडिशियल कस्टडी में रहे आरोपी भरत दरक,महावीरसिंह, वशिष्ठ इंद्रमणि व प्रेमसुख स्वामी ने कोर्ट में जमानत याचिका रखी थी।कोर्ट में सुनवाई के दौरान फरियादी के वकील अभिषेक सेठिया द्वारा जमानत नही देने का शपथ पत्र पेश किया था।दोनों पक्ष की बहस के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।