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पिपोदरा में बिना डॉक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर पर बिक रहा नशीला सिरप

ग्राम एसओजी पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई

सूरत (योगेश मिश्रा) शहर के पिपोदरा टेम्पो स्ट्रीट स्थित राजावत मेडिकल स्टोर के मालिक द्वारा बिना डॉक्टर के पर्चे के नशीली सिरप बेचने की सूचना के आधार पर सूरत ग्रामीण एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की। अब खाद्य एवं औषधि विभाग आगे की जाँच करेगा। पुलिस अधीक्षक, सूरत ग्रामीण राजेश गढ़िया के मार्गदर्शन में सूरत के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर के पर्चे के नशीली सिरप और नशीली टैबलेट दवाएं बेच रहे थे, जिससे लोगों के स्वास्थ्य से समझौता हो रहा था, इसलिए एसओजी शाखा को ऐसे मेडिकल स्टोरों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। तदनुसार, कल दिनांक 28/08/2025 को एसओजी शाखा के पुलिस निरीक्षक बी.जी. इशरानी के निर्देशानुसार एवं पीएसई जे.के. राव के मार्गदर्शन में उनकी टीम के सदस्य कोसंबा चौकी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान ए.एस.आई. किरणसिंह लक्ष्मणसिंह एवं पी.सी. परशुराम दिलीपभाई को प्राप्त संयुक्त सूचना के आधार पर एसओजी पुलिस ने खाद्य एवं औषधि निरीक्षक ए.जे. चौधरी के साथ कोसंबा पोस्ट स्टेशन के पिपोदरा गांव के टेम्पोगली में स्थित राजावत मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली दवाएं बेचने के आरोप में संदिग्ध संचालक रामकिशोर हरिश्चंद्र राजावत (उम्र 55, वर्तमान निवासी पिपोदरागाम, टेम्पोगली, भूपेंद्रभाई की नई बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 206, ता-मंगरोल, जी-सूरत, मूल रूप से मेदवागाम, ता. रोन, जी. भीड, मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार किया। पुलिस और खाद्य एवं औषधि विभाग की जांच के दौरान इस मेडिकल स्टोर से रेक्सन टी सिरप 100 एमएल नंबर-10 कीमत 12,740 रुपये, कोक्साडाइन सिरप 100 एमएल नंबर-10 कीमत 1,850/- रुपये कुल 14,590/- रुपये बरामद हुए। राजावत मेडिकल स्टोर से मिले बिना डॉक्टर के पर्चे वाले सिरप की बिक्री के संबंध में खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा आगे की जाँच की गई है। जाँच में यह अवैध पाया गया है, इसलिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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