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उधना के कांस्टेबल मोरे की जमानत याचिका खारिज, अपहरण व दुष्कर्म का है आरोप

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सूरत (योगेश मिश्रा) शहर के उधना पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल रणजीत सिंह मोरी की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। मोरी पर निजी बैंक में काम करने वाली एक युवती के भांजे का अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देकर युवती से दुष्कर्म करने का आरोप है। सरकार की ओर से एपीपी तेजस पंचोली और मूल शिकायतकर्ता की ओर से एजेन पटेल ने दलीलें पेश कीं कि आरोपी ने युवती की सगाई भी तुड़वा दी थी। आरोपी का स्वभाव बहुत जुनूनी है, उसने युवती का एक्सीडेंट कराने की कोशिश की और उसका आपत्तिजनक फोटो भी लिया। आरोपी पुलिस विभाग में नौकरी करता है और कानून की जानकारी रखता है, इसलिए अगर उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। डिंडोली पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के अनुसार, आरोपी रणजीत सिंह मोरी उधना पुलिस स्टेशन में तैनात था। उसकी मुलाकात एक महिला बैंककर्मी से हुई। आरोपी खुद शादीशुदा और दो बच्चों का पिता होने के बावजूद, उस महिला का पीछा करने लगा। उसने महिला के भांजे के अपहरण की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया।

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