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वाहन तोड़फोड़, आगजनी के तीन आरोपियों की रिमांड की मांग को लेकर पुलिस को कोर्ट का नोटिस

एडी न्यूज लाइव

सूरत (योगेश मिश्रा) शहर के सैयदपुरा वरियावी बाजार स्थित गणपति पंडाल में बजरी फेंककर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने पर कतारगाम दरवाजा पर वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी के अपराध में शामिल 80 लोगों में से तीन आरोपियों को अदालत ने कारण बताओ नोटिस जारी कर रिहा कर दिया सशर्त जमानत पर आरोपी.लालगेट पुलिस ने सांप्रदायिक उत्तेजना के माहौल को शांत करने के प्रयासों के बीच पिछले रविवार को सैयदपुरा वरियावी बाजार में गणपति पंडाल पर पथराव की घटना के बाद तीन अलग-अलग अपराध शिकायतें दर्ज कीं , कतारगाम दरवाजा के पास खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए 80 से अधिक लोगों की भीड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और उन्हें आग लगाने का मामला कांस्टेबल चेतनसिंह परमार ने लालगेट पुलिस में दर्ज कराया।जिसमें कल चौकबाजार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वायरल के आधार पर आरोपी दिनेश रणछोड़ पटेल (रे.श्रीजी अपार्टमेंट , कुबेरनगर , कतारगाम) जयेश उर्फ बन्नू दिलीपभाई पटेल (रे.विष्णुनगर सोसायटी , वेडरोड) और पश्चिम बंगाल के मूल निवासी देबाशीष आनंद घोष की पहचान की। सोशल मीडिया पर वीडियो (रे. कुबेरनगर चोकी के सामने , कतारगाम) को लालगेट पुलिस ने गिरफ्तार कर सौंप दिया।

आज दोपहर जांच अधिकारी ने वाहनों में तोड़फोड़ और आग लगाने के अपराध में शामिल तीनों आरोपियों को प्रभारी न्यायालय में पेश किया और धारा 4 ) , 287, 324 ( 5 ) और जीपी एक्ट -135 के तहत रिमांड मांगने की कोशिश की । जमानती अपराध धाराओं में से, रिमांड मांगने के खिलाफ कानून के प्रावधान पर ध्यान आकर्षित किया और रिमांड आवेदन को स्थानांतरित करने से रोक दिया। इसलिए जांच अधिकारी ने बीएनएस -287,324 को जोड़ने का विवरण बताया है अधिकारी.

बेशक, सरकारी वकील ने आरोपी के खिलाफ जमानती अपराध की धाराओं की मौजूदगी के बारे में भी प्रख्यात अदालत का ध्यान आकर्षित किया, इसलिए अदालत ने जांच अधिकारी से यह बताने के लिए कहा कि जमानती अपराध की धाराएं मौजूद होने के बावजूद वह आरोपी को अदालत में क्यों लेकर आए। अनुपालन न करने पर जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं जानकारी मिली है कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 10 हजार की सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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