
सूरत (योगेश मिश्रा) शहर में माननीय न्यायालय ने चेक वापसी मामले में एक रेडीमेड गारमेंट व्यापारी को एक वर्ष की कैद तथा 1.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस मामले के विवरण के अनुसार, आर.वी. इंटरनेशनल के मालिक विवेक मनसुखभाई कथीरिया को आरोपी एम.के. इंटरनेशनल के मालिक केनिल जयंती मंडालिया (निवासी वास्तु पूजन, योगी चौक, पूणागाम) से एक महिला की हुडी टी-शर्ट का 1.39 लाख रुपये का बिल मिला। जिसके लिए आरोपी केनिल जयंती माडलिया ने एक चेक दिया। हालाँकि, यह चेक वापस कर दिया गया था। इसलिए, शिकायतकर्ता विवेक कथीरिया ने एडवोकेट दिलीप पी. गलानी के माध्यम से अदालत में चेक वापसी का मामला दायर किया। जब यह मामला अदालत में चल रहा था, तब अदालत ने एडवोकेट दिलीप गलानी के तर्कों और सबूतों पर विचार करते हुए, आरोपी को 1 साल की कैद और शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 1.39 लाख रुपये देने और भुगतान न करने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त कैद का आदेश दिया।



