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रांदेर हत्याकांड में आरोपी किशोर को जमानत दी गई

गलत दिशा में बाइक चलाने को लेकर हंगामा हुआ

सूरत (योगेश मिश्रा) उच्च न्यायालय ने एक किशोर को जमानत दे दी है, जिसमें रांदेर में गलत दिशा में बाइक चलाने पर डांटने पर तीन दोस्तों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।मामले का विवरण यह है कि रांदेर रोड पंचवटी सोसायटी निवासी यक्षत भरत मिस्त्री पिछले साल श्रावण मास में अपने घर के पास रहने वाले अपने मित्र ध्रुवम उर्फ शुभम राकेश चौकसी के साथ गंगेश्वर महादेव मंदिर की आरती में शामिल हुए थे। वहाँ से आरती-पूजा पूरी करने के बाद, यक्षत और ध्रुवम आनंद महल रोड, मशाल सर्कल, मशाल सर्कल और रांदेर रोड होते हुए हाउसिंग से लौट रहे थे। तभी पालनपुर पाटिया हाउसिंग बोर्ड गेट के सामने रूपाली सिनेमा के पास सार्वजनिक सड़क पर, तीन लड़के गलत साइड से बाइक चला रहे थे और यक्षत की बाइक के पास से गुज़रे। जिससे नाराज़ होकर यक्षत ने ट्रिपल बाइक चला रहे लड़कों को डाँटा।‌ तो ये तीनों लड़के बाइक से उतर गए और यक्षत और ध्रुवम से लड़ने लगे । यक्षत ने अपने भाई धनराज को बुलाया। धीरज वाल्वी (रांदेर पुलिस लाइन निवासी) भी धनराज के साथ आया था। उसके बाद धनराज और धीरज के बीच आए इन तीनों दोस्तों ने एक-दूसरे की मदद से धीरज पर चप्पू से हमला कर दिया। जिसमें धीरज की मौत हो गई। इस हत्याकांड में जेल में बंद नाबालिग ने सूरत के वकील रहीम शेख और हाईकोर्ट के वकील समीर पठान के जरिए जमानत की अर्जी लगाई थी। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

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