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चेक बाउंस मामले में शीतल सालिया को एक साल की सजा

अदालत ने मुआवजे के साथ चेक राशि का भुगतान करने का आदेश दिया

सूरत (योगेश मिश्रा) शहर के कतारगाम श्रद्धा रेजीडेंसी की निवासी शीतल सलिया को दोस्ती के तौर पर दिए गए पैसे के भुगतान के लिए 8 लाख रुपये का चेक वापस करने पर 1 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और चेक की राशि मुआवजे के रूप में चुकाने का आदेश दिया गया। दाभोली रोड सुंदरम सोसाइटी की निवासी और पेशे से बिल्डर शीतलबेन सुनील सलिया (निवास बी-103, श्रद्धा रेजीडेंसी, लक्ष्मीकांत आश्रम रोड, कतारगाम) का किशोर मगन गबानी के साथ दोस्ताना रिश्ता था। शीतल सलिया अपने पति के साथ बिल्डर के घर अक्सर आती-जाती रहती थीं। जिससे उनके बीच अच्छे पारिवारिक संबंध स्थापित हो गए थे। दोस्ती के चलते शीतल ने निजी काम के लिए बिल्डर किशोर गबानी से पैसे उधार लिए थे। जिससे किशोर गबानी ने 8 लाख रुपये देकर मदद की। वादे के मुताबिक किशोर ने पैसे की मांग की। जिससे शीतल ने 8 लाख रुपये का चेक दिया। अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में सफल रहा। अदालत ने अभियुक्त शीतल सालिया को दोषी ठहराते हुए 1 (एक) वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उसे चेक की राशि 8,00,000 रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया। अगर वह भुगतान नहीं करता है, तो उसे 6 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई जाएगी।

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