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100 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग मामले में कपड़ा व्यापारी की जमानत याचिका खारिज

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी ने जमानत याचिका दायर की।

सूरत (योगेश मिश्रा) शहर में 100 करोड़ के बोगस बिलिंग-लेनदेन में शामिल योगी चौक के कपड़ा व्यापारी यतिन-दुधात की चार्जशीट के बाद भी मुख्य न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। – इस मामले का विवरण इस प्रकार है, सूरत – डीजीजीआई 100 करोड़ के बोगस बिलिंग-लेनदेन सूरत डीजीजीआई ने इस मामले में पहले चेतन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में, वराछा योगी चौक निवासी यतिन विनु दूधात की संलिप्तता का भी खुलासा हुआ। आरोपी यतिन दूधात पर अपने सह-आरोपी से बिना बिल के पैसे लेने का आरोप था। माल खरीदा गया और झूठे बिल बनाए गए। इस प्रकार, आरोपी यतिन पर 15.19 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है। इस मामले में डीजीजीआई विभाग द्वारा अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। आरोप पत्र के बाद, आरोपी यतिन ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया। विशेष लोक अभियोजक इमरान मालेक ने जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत ने यतिन की जमानत खारिज कर दी।

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