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पॉक्सो मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

आरोपी प्रदीप प्रजापति तेरह साल की लड़की को धमकाकर छह महीने से उसके साथ बलात्कार कर रहा था

सूरत (योगेश मिश्रा) शहर के कतारगाम इलाके की एक अदालत ने 29 वर्षीय एक व्यक्ति को पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर छह महीने तक बलात्कार करने के जुर्म में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कतारगाम इलाके में रहने वाले आरोपी प्रदीप प्रेमजी प्रजापति (उम्र 29) पर 13 वर्षीय बच्ची के साथ एक से ज़्यादा बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का आरोप है। प्रदीप ने पड़ोसी परिवार की बच्ची को 5 मई, 2024 से छह महीने तक जान से मारने की धमकी दी थी। उसने उसे बंधक बनाकर एक से ज़्यादा बार बलात्कार किया। प्रदीप की इस करतूत से सगीरा गर्भवती हो गई। जब परिवार को पता चला, तब सगीरा छह महीने की गर्भवती थी। कतारगाम पुलिस ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर प्रदीप प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद से यह मामला पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत में चल रहा था। सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी वकील उमेश पाटिल मामले को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने प्रदीप प्रजापति को बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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