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शिक्षक आत्महत्या मामले में ससुराल वालों को जमानत देने से इनकार

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सूरत सत्र न्यायालय ने अमरोली में एक विवाहित ट्यूशन शिक्षिका की आत्महत्या मामले में ससुराल वालों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। मामले का विवरण यह है कि वर्ष 2020 में रामजी गजेरा की बेटी आरती की शादी अमरोली के सायण रोड स्थित धांदरा के पास प्रमुख हाइट्स निवासी नीलेश नरोला से हुई थी। इसी बीच, कुछ दिन पहले आरती ने आत्महत्या कर ली। आरती की माँ भारती गजेरा ने अमरोली पुलिस स्टेशन में उसके पति नीलेश नरोला समेत ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। मृतका आरती को उसके पति नीलेश नरोला समेत ससुराल वालों पर पिछले साढ़े तीन साल से छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित करने का आरोप था। आरती ट्यूशन पढ़ाती थी और उससे पैसे की मांग करके झूठा शक भी पैदा किया जा रहा था। इसी से तंग आकर आरती ने यह कदम उठाया। इस मामले में, अपने मायके में रहने वाले आरोपी ससुराल वालों ने अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। डीजीपी नयन सुखदवाला ने सरकार की ओर से और पी.ए. वघासिया ने मूल शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी की।

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