
सूरत (योगेश मिश्रा) शहर की सत्र न्यायालय ने ब्लैकमेल, दस्तावेज़ में हेराफेरी और आपराधिक साजिश के मामलों में पुलिस स्टेशन में दर्ज आरोपियों मेहुल जाडिया द्वारा दायर जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। पुलिस ने जांच पूरी कर ली है । अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। आरोपी के वरिष्ठ वकील राजेश ठकारिया के अनुसार, शिकायत में उल्लिखित तीसरे आरोपी यूसुफ चोक्सी की वर्ष 2016 में ही मृत्यु हो चुकी है, जो पूरी शिकायत को निराधार और संदिग्ध साबित करता है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता के पिता ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि उन्होंने स्वयं मनोरंजन और फिजूलखर्ची पर 70 से 80 लाख रुपये खर्च किए हैं। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद, चूंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए अदालत से उसे जमानत पर रिहा करने की अपील की गई है।



