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पति पत्नी को साथ रहने मजबूर नहीं कर सकते, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के मामलों की कोर्ट में सुनवाई को लेकर पड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट कहा कि दोनों पक्षों को तलाक के ऑफिशियल ऑर्डर आने और उनकी याचिका खारिज होने तक और ‘विवाह से अलग होने के लिए जिस आधार पर तलाक की मांग वे कर रहे थे, उसे साबित नहीं कर पाने के बावजूद’ उन्हें साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. – can not force husband wife to live togather punjab haryana high court divorce case statement
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