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अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को जमानत दी

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सूरत (योगेश मिश्रा) शहर की सत्र न्यायालय ने शहर की केपी ग्रुप कंपनी को बदनाम करने के मामले में शामिल एक पूर्व कर्मचारी को जमानत दे दी है। इस मामले का विवरण यह है कि आरोपी आशीष राजीव गुप्ता (निवासी गाजियाबाद) केपी ग्रुप की केपीआई रूरल एनर्जी लिमिटेड में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। लेकिन आशीष गुप्ता अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। साथ ही, उसे तकनीकी ज्ञान भी नहीं था। इसलिए कंपनी के नियमों के अनुसार, उसे एक महीने का अग्रिम वेतन देकर नौकरी से निकाल दिया गया।इसलिए, बदले की भावना से आशीष गुप्ता ने सोशल मीडिया पर केपी ग्रुप को देश-विदेश में बदनाम करने के लिए पोस्ट किया और कंपनी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई। साथ ही, उसने यह भी धमकी दी कि अगर नौकरी वापस नहीं मिली, तो वह कंपनी के आदमी को जान से मार देगा। इस संबंध में खटोदरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने आशीष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। जेल में बंद आशीष ने जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आरोपी की ओर से वकील जे.आर. गुप्ता और वकील विपुल शुक्ला पेश हुए।

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