
सूरत (योगेश मिश्रा) शहर में नटराज कम्पनी के नाम से ललचाकर ठगी करने का मामला आई.पी.सी. धारा 420, 419, 34, 114 एवं आई.टी एक्ट 66 (डी) के तहत दर्ज हुआ है। जिस केस की घट्ना इस भांति है कि , नटराज कम्पनी के अजय गुप्ता की गलत पहचान देकर फरियादी को घर बैठे नौकरी देकर हर महीने 30 हजार की कमाई की लालच देकर अलग अलग चार्ज के बहाने 14,500 रुपए ट्रांसफर करवा कर ठगी की गई थी । अधिक जानकारी देते हुए एडवोकेट असमां आर बचाव ने अमरेश दर्पण को बताया कि जिस केस मे हरियाणा के अभियुक्त (1) ईर्शाद रुदमुद्दिन नूरमहमद मेव, निवासी : मीरदा, थाना, ता. हाथीन, जि. पलवल, हरीयाणा (2) साबीर जफर ईब्राहीम मेव, निवासी मीरदा थाना, ता. हाथीन, जि. पलवल, हरीयाणा (3) साकीब ताहीर हुसेन जफरुद्दीन मेव, निवासी मीसुर मीरदा थाना ता. हाथीन, जि. पलवल, हरियाणा (4) मोहमद जहान जफरुद्दीन मुजादयान मेव, निवासी मीरदा थाना, ता.हाथीन जि. पलवल, सूरत कोर्ट से की और से एडवोकेट असमां आर. बचाव की धारदार व असरकारक कानुनी बहस व दलील को ध्यान मे लेते हुए स्पेश्यल कोर्ट ने चारो अभियुक्तो को 50,000 रुपए की ज़मानत पर मुक्त किया है। आपको बताते चले कि शहर में कानूनी दांव पेंच में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एडवोकेट असमां आर बचाव जी के द्वारा की गई बहस से चारों अभियुक्तों को जमानत मिल गई है ।