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चेक वापसी मामले में अदालत ने व्यवसायी को एक साल की जेल की सजा सुनाई

एक मित्र ने अपने मित्र को व्यवसाय से 47,000 रुपये उधार दिये थे।

सूरत (योगेश मिश्रा) शहर में 11 लाख 47 हजार रुपये का चेक वापसी मामले में, डिंडोली निवासी अधिद्रविदर चिन्नाथम्बी को सूरत की एक अदालत ने एक साल कैद की सजा सुनाई थी। डिंडोली के हर्ष बंगले के सामने मिलेनियम पार्क में रहने वाले अधिद्रविदर षणमुगम चिन्नाथम्बी कपड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। इसलिए, वर्ष 2021 में, अधिद्रविदर ने अपने दोस्त आशीष रमेश त्रिपाठी (निवासी आराधना सोसाइटी, डिंडोली) से दोस्ती में पैसे उधार मांगे।‌ आशीष ने उसे 50 हज़ार रुपये उधार देकर उसकी मदद की। फिर, वादे के मुताबिक, आशीष ने आदि द्रविड़ से पैसे मांगे। आदि द्रविड़ ने आशीष त्रिपाठी को 47 हज़ार रुपये का चेक दिया। चेक वापस आने पर, वरिष्ठ वकील विनय शुक्ला के ज़रिए अदालत में आदि द्रविड़ के ख़िलाफ़ परिवाद दायर किया गया। अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित करने में सफल रहा। अदालत ने आदि द्रविड़ को एक साल की कैद और चेक की राशि मुआवज़े के तौर पर देने का आदेश दिया।

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