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माता-पिता के दबाव में हुई शादी रद्द, सूरत की फैमिली कोर्ट का फैसला

पति की याचिका मंजूर, पत्नी के गलत आचरण के कारण शादी हुई निरर्थक

सूरत (योगेश मिश्रा) सूरत की एक फैमिली कोर्ट ने माता-पिता के दबाव में हुई एक शादी को निरर्थक करार दिया है। पति द्वारा दायर याचिका में पत्नी के गलत आचरण का आरोप लगाया गया था, जिसे अदालत ने सही पाया।

मामले के अनुसार, उधना निवासी रमेश (बदला हुआ नाम) की शादी वर्ष 2021 में रीता (बदला हुआ नाम) से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। रीता अक्सर अपने पति और ससुराल वालों से झगड़ती रहती थी। उसने यह भी स्वीकार किया था कि उसने घरवालों के दबाव में शादी की थी।

रमेश ने अदालत में बताया कि रीता घर के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी और अक्सर अनजान लोगों से बात करती रहती थी। उसने अपने पति के चरित्र पर संदेह करते हुए शादी तोड़ने की धमकी भी दी।

इसलिए रमेश ने वकील प्रीति जोशी के माध्यम से सूरत की पारिवारिक अदालत में शादी रद्द करने का दावा दायर किया।सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, फैमिली कोर्ट ने रमेश की याचिका मंजूर करते हुए शादी को निरर्थक करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी का आचरण किसी भी तरह से एक पत्नी के योग्य नहीं था।

यह मामला उन सभी परिवारों के लिए एक सबक है जहां शादियां माता-पिता के दबाव में की जाती हैं।

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