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31 लाख रुपये के चेक वापसी मामले में व्यवसायी सकारिया को सजा

सत्र न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

सूरत (योगेश मिश्रा) शहर के पुणा के व्यवसायी हितेश सकारिया को कपड़े की खरीदारी के बदले 31 लाख रुपये का चेक वापस करने के मामले में अदालत ने एक साल की जेल की सजा सुनाई है। इस आदेश से व्यथित हितेश सकारिया ने अपील की। हालाँकि, सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। मूल शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपुल रूपारेलिया ने पैरवी की। इस मामले का विवरण यह है कि जहांगीरपुरा स्थित माधव प्लाटी के अपार्टमेंट में रहने वाले परेश गणेश, काकड़िया की सायण स्थित सनराइज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में फ्लोरा क्रिएशन के नाम से एक कपड़ा फैक्ट्री है। उनके अपार्टमेंट में रहने वाले और कुंभारिया के विकास लॉजिस्टिक पार्क में एसएमबीपीएच फैब के नाम से कपड़ा व्यवसाय करने वाले परेशभाई ने वर्ष 2021 में आरोपी हितेश भवन सकारिया को 31 लाख रुपये का बेग्लोरी क्वालिटी का ग्रे कपड़ा उधार बेचा था। इसके बदले में आरोपी हितेश ने परेशभाई को 31 लाख रुपये का चेक दिया था। चेक वापस आने पर परेश काकड़िया ने वकील विपुल रूपारेलिया के माध्यम से आरोपी हितेश सकारिया के खिलाफ चेक वापसी की शिकायत दर्ज कराई थी।

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