
सूरत (योगेश मिश्रा) शहर के कोसाड आवास में पुरानी रंजिश के नाम पर महिला के चेहरे पर ज्वलनशील तरल पदार्थ छिड़क कर उसे घायल करने के मामले में साहनी दंपती को एक माह के साधारण कारावास और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले का विवरण यह है कि इंद्रजीत चेतन भगत साहनी और रजनी उर्फ राजकुमारी इंद्रजीत साहनी अपने परिवार के साथ कोसाड एसएमसी आवास स्थित बिल्डिंग नंबर 6 में रहते थे। इंद्रजीत और उसकी पत्नी रजनीकुमारी का उनके घर के पास रहने वाली मुन्नीदेवी संजय सिंह राजपूत से झगड़ा हुआ था। झगड़ा अदालत ने आरोपी की मानसिक स्थिति पर विचार किया । अपराध करते समय आरोपी की मनःस्थिति को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन आरोपी को सिर्फ उसी वजह से लाभ नहीं मिलना चाहिए। छोटी-छोटी बातों के कारण अपराध होने से रोकना भी जरूरी है, साथ ही ऐसे अपराधों को होने से रोकना और उन पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। ताकि ऐसे अपराधों में आरोपी को सजा देकर समाज में एक मिसाल कायम की जा सके। रात्रि में सहनी दम्पति मुन्नी देवी के पास पहुंचे। उसी समय राजकुमारी और मुन्नी देवी के बीच झगड़ा हुआ, तभी राजकुमारी की नाबालिग पुत्री ने मुन्नी देवी का हाथ पकड़ लिया और राजकुमारी ने अपने पास मौजूद कामोद्दीपक द्रव्य मुन्नी देवी के चेहरे पर फेंक दिया। जिसमें मुन्नी देवी के चेहरे पर चोट लग गई। अमरोली पुलिस ने राजकुमारी और उसके पति इंद्रजीत के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई सूरत कोर्ट में चल रही थी। सरकार की ओर से जीतू पारदीवाला ने पैरवी की। कोर्ट ने इस मामले में साहनी दंपती को दोषी पाते हुए एक-एक महीने के साधारण कारावास और प्रत्येक आरोपी को एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।