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खटोदरा बलात्कार मामले में आरोपी को अदालत ने जमानत दी अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को बरकरार रखा।

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सूरत (योगेश मिश्रा) शहर के खटोदरा इलाके में शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में जेल में बंद आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता विपुल शुक्ला ने पैरवी की। इस मामले का विवरण यह है कि भट्टर में रहने वाले और फोटोग्राफी व्यवसाय से जुड़े बाईस वर्षीय शहजाद उर्फ सज्जू सईद शेख के खिलाफ खटोदरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोपी सज्जू पर एक युवती को वश में करने और शादी की आड़ में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। इस मामले में पुलिस ने शहजाद के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आरोपी सज्जू के वकील विपुल शुक्ला ने अदालत में तर्कपूर्ण दलीलें दीं कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच 2023 से दोस्ती और प्रेम संबंध चल रहा था। वे दोनों अक्सर मिलते थे और शिकायतकर्ता की सहमति से उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ संबंध बनाए थे। शिकायतकर्ता और आवेदक लगभग दो वर्षों से प्रेम संबंध, मित्रता संबंध में थे, इसलिए वे इस प्रेम और स्नेह में सहमति वाले पक्ष हैं। (जीरी जट्टा एहजिहाख का हरमद्दी श्वेकिन्ह।) परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बी. एन. अधिनियम की धारा 69 वर्तमान आरोपी पर लागू नहीं होती है। अदालत ने आरोपी के वकील की दलीलों को स्वीकार कर लिया और आरोपी को कुछ शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया।

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